रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने गुरुवार को फहीम खान की पेरोल याचिका को स्वीकार कर लिया है।
फहीम खान के अधिवक्ता लुकेश कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए दो महीने की पेरोल दिये जाने का आग्रह किया लेकिन अदालत ने सिर्फ एक दिन की पेरोल की मंजूरी दी है।
अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि पेरोल के दौरान सुरक्षा के बीच फहीम खान को लाया और ले जाया जाये।
हाई कोर्ट से पेरोल की मंजूरी मिलने के बाद अब फहीम खान बच्चों की शादी में शामिल हो पाएगा।
उसने अदालत से पेरोल दिए जाने की गुहार लगाई है
उल्लेखनीय है कि गैंग ऑफ वासेपुर के फहीम खान ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
फहीम खान ने अदालत से पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। डॉन फहीम खान बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है।
इसलिए उसने अदालत से पेरोल दिए जाने की गुहार लगाई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना डॉन फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहा है।