नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र (Supreme Court Maharashtra) के राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर 29 जून को सुनवाई करेगा।
याचिका में सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों के 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। अर्जी मे सियासी संकट का हवाला देते हुए तुंरत दखल देने की मांग की गई है।
जया ठाकुर (Jaya Thakur) ने इस अर्जी में कहा है कि 2021 में उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि कैसे दलबदल विरोधी कानून को धता बता कर सरकार गिराई जा रही है
विधानसभा से त्यागपत्र देने वाले विधायक नई सरकार में मंत्री बन जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया है।
देशभर की राजनीतिक घटनाओं ने दसवीं अनुसूची को बेमानी बना दिया
2021 में दायर जया ठाकुर की याचिका में मांग की गई है कि संविधान की धारा 191(1)(ई) और दसवीं अनुसूची को लागू किया जाए ।
याचिका में कहा गया है कि अयोग्य ठहराये गए विधायकों को तब तक उपचुनाव लड़ने से रोका जाए जब तक उस विधानसभा (Assembly) का कार्यकाल है जिसके लिए वह चुना गया था।
याचिका में कहा गया है कि देशभर की राजनीतिक घटनाओं ने दसवीं अनुसूची को बेमानी बना दिया है। सत्ताधारी दल के विधायक इस्तीफा देते हैं और बाद में दूसरे दल की सरकार बनाने में सहयोग करते हैं।
उन विधायकों को नई सरकार (government) में मंत्री पद भी दिया जाता है और दोबारा उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिए जाते हैं।