खूंटी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश नंबर दो के न्यायालय ने शुक्रवार को अड़की थाना कांड संख्या 28/18 के अभियुक्त करम सिंह मुंडा (Karam Singh Munda) ग्राम सरमाली थाना अड़की जिला खूंटी को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन करावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
टांगी से मारकर उसके पिता की हत्या कर दी
यह मामला चार वर्ष पूर्व 2018 के सितंबर माह का है। इस कांड के वादी अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम मोसंगा टोला इंदीपीड़ी निवासी घासी राय महतो ने अड़की थाने में चार सितंबर, 2018 को अपने मौसा करम सिंह मुंडा के विरुद्ध पिता बाघराय महतो की हत्या (Murder) करने से संबंधित एक मामला दर्ज कराया था।
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि उसके मौसा करम सिंह मुंडा ने उसके पिता बाघराय महतो के सिर पर धारदार हथियार टांगी से मारकर उसके पिता की हत्या कर दी।
हत्या का कारण वादी घसीराय महतो (Ghasirai Mahto) की मां से अभियुक्त करम सिंह मुंडा का नाजायज संबंध होना बताया गया था।