लोहरदगा: उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण (Deputy Commissioner Dr. Waghmare Prasad Krishna) की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रतिबंधित 11 तरह के पान मसालों की बिक्री पर रोक (Ban on sale of pan masala) लगाने का निर्देश दिया।
बैठक में रजनीगंधा, पान पराग, बिमल, बहार, शिखर, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, सेहरत और पान पराग प्रीमियम की बिक्री, भण्डारण, वितरण या सेवन पर पूरा प्रतिबंध लगाने से संबंधित आदेश का सख्ती से अनुपालन कराये जाने का निर्देश दिया गया।
निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नियमसंगत कार्रवाई किये जाने का भी निर्देश
सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा में साफ-सफाई और राज्य सरकार एवं एफएसएसएआई (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया) द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों (parameters) का समुचित पालन कराने का निर्देश दिया गया।
बिना एफएसएसएआई लाइसेंस व खुले में सड़क किनारे मीट, चिकेन, मछली आदि का कारोबार कर रहे विक्रेताओं को नोटिस देकर उनके द्वारा आवश्यक अनुपालन का निर्देश देने और निर्देश का पालन करने के लिए समय देने का निर्देश दिया गया। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नियमसंगत कार्रवाई (lawful action) किये जाने का भी निर्देश दिया गया।