रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस एनएन पाठक की पीठ ने आशीष कुमार सिंह (Ashish Kumar Singh) की याचिका पर गुरुवार को जमीन से जुडे एक मामले की फाइल गुम हो जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में रेवेन्यू से जुड़ी फाइल को ढूंढने का निर्देश दिया है।
मामले को लेकर ADG अभियान संजय आनंद लाटकर और रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने दोनों अधिकारियों को तीन सप्ताह में रेवेन्यू से जुड़ी फाइल (Revenue related file) को ढूंढने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि जमाबंदी रद्द करने से संबंधित आवेदन और उसके आदेश की कॉपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
अदालत ने पुलिस को आवेदन रद्द करने के की आदेश
दरअसल, यह पूरा मामला जमाबंदी को लेकर दिए गए आवेदन को रद्द किए जाने को लेकर है। याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिंह ने वर्ष 1991 में रातू अंचल में एक भूखंड की जमाबंदी (Jamabandi of the plot) करवाने के लिए आवेदन दिया था।
उनका आवेदन रद्द कर दिया गया था लेकिन आवेदन रद्द होने के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब अदालत ने पुलिस को आवेदन रद्द करने के आदेश की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश हैं।