पटना: राज्यकर्मियों की दूसरी शादी को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Sarkar) ने बड़ा फैसला लिया है।
सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मी यदि दूसरी शादी (Second Marriage) करता है तो उसे तभी वैध माना जाएगा, जब उसने शादी से पूर्व सरकार से इसकी अनुमति ली हो।
ये सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा, जिन्हें पर्सनल लॉ (Personal Law) के तहत मान्यता मिल गई हो, लेकिन सरकार से इजाजत नहीं लेने पर शादी मान्य नहीं होगी।
सरकारी अनुमित के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो…
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) ने सभी विभागों के प्रमुखों, DGP, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार अगर ये कर्मचारी सरकार से परमिशन लिए बगैर या पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करते हैं तो उनकी होने वाली संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि सरकारी अनुमित (Government Permission) के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
विभाग ने जारी आदेश में कहा…
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में अगर किसी मामले में एक से ज्यादा शादी वैध हो, तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहला स्थान ही होगा।
इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकी दी जाएगी। अन्य पत्नी जब तक अनापत्ति शपथ-पत्र (Affidavit) जमा न करे, तब तक उनके बहाली पर विचार नहीं किया जाएगा।