गुमला : जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता (Rape Victim) ने एसपी को आवेदन देकर हाईकोर्ट के न्यायादेश का अनुपालन करने की मांग करते हुए महिला थाना चैनपुर के कांड संख्या 11/2021 के आरोपी संदीप कुमार तिवारी को गिरफ्तार करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिले के उपायुक्त को भी दी है। SP को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि संदीप प्राथमिक नामजद अभियुक्त है।
उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट (High Court) में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दिया था, जिसे हाईकोर्ट द्वारा एबीए नंबर 4851/2021 दिनांक 2 अगस्त 2021 को पारित आदेश के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।
इसके बावजूद पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी नही होने के कारण उसने हाई कोर्ट में अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर एक रिट दायर किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 मई 2022 को पारित आदेश में निर्देश दिया गया है कि वह प्रतिवादी संख्या दो (पुलिस अधीक्षक) गुमला के समक्ष तथ्य को रखे। इसके उपरांत आवश्यक आदेश पारित करे।
न्याय हित में की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
पीड़िता ने आवेदन में आगे एसपी से अनुरोध करते हुए कहा है कि प्राथमिकी अभियुक्त संदीप कुमार तिवारी (Accused Sandeep Kumar Tiwari) को न्याय हित में गिरफ्तार किया जाए।
स्थानीय पुलिस द्वारा ऊंची रसूख व पहुंच के कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसके कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
आवेदन में पीड़िता ने SP से आगे यह भी कहा है कि मामले में आवश्यक जांच पड़ताल के बाद विधि-सम्मत उचित निर्णय पारित करने की कृपा करें।