रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को एक और मामले में कोर्ट से राहत मिली है।
जेल से रंगदारी मांगने से जुड़े केस में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने योगेंद्र साव को साक्ष्य और गवाह के अभाव में हुए निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया है।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Former Minister Yogendra Saw) पर जेल में रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाए थे उन्हें साबित करने में वो असमर्थ रहा
योगेंद्र साव के खिलाफ हजारीबाग के सदर थाना में कांड संख्या 277/17 दर्ज किया गया था। करीब पाचं वर्षों तक चले ट्रायल के द्वारान अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने चार गवाहों की दर्ज कराई लेकिन यह गवाह ये साबित नहीं कर पाए कि योगेंद्र साव ने जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल किया।
इस केस के सूचक जेल सुपरिटेंडेंट डॉ रूपम प्रसाद (Jail Superintendent Dr. Rupam Prasad) को गवाही के लिए कई बार आवेदन भेजा गया लेकिन उन्होंने गवाही दर्ज नहीं करवाई। अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाए थे उन्हें साबित करने में वो असमर्थ रहा।