रांची: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को नियमित रूप से लंबित वादों (Pending Case)की सुनवाई एवं उनके निष्पादन का निर्देश दिया है। इस संबंध में पहले भी मुख्य सचिव झारखंड ने निर्देश दिया था।
इसी आलोक में विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सप्ताह के दो दिन कोर्ट अवश्य किया जाना चाहिए तथा उस दिन कोई बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए।
दो वर्षो से अधिक समय से लंबित कोर्ट केस के मामले को निपटाने का निर्देश
विभाग ने यह भी कहा कि सामान्य स्थिति में कोर्ट स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर दो वर्षो से अधिक समय से लंबित कोर्ट केस (Court Case) के मामले को निपटाने का निर्देश दिया है।
विभाग ने हाल में सारे जिलों के लंबित कोर्ट केस की समीक्षा की थी और इसके निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश (Guidance) जारी किया है।