रांची : कॉमर्शियल कोर्ट (Commercial Court) में शनिवार को धर्मा प्रोडक्शन पर फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की कहानी चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुआवजा दिलाने का आग्रह करने वाली विशाल सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह स्वतंत्र रूप से स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के पास जाएगा और उससे इस मामले की जांच करने को कहेगा ताकि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष आ सके।
एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट से यह तय हो जाएगा कि ‘जुग जुग जियो’ (Jug Jug Jiyo) की कहानी को विशाल सिंह की कहानी से चोरी किया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण ने पैरवी की।
1.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का दावा किया
उल्लेखनीय है कि यह फिल्म रिलीज हो गई है। इस पर रोक लगाने से कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज चंद्र झा (Judge Manoj Chandra Jha) की अदालत ने 24 जून को इनकार कर दिया था।
दरअसल, रांची के विशाल सिंह ने फिल्म निदेशक करण जौहर की फिल्म ‘जुग-जुग जियो’ के निर्माण में कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाकर फिल्म पर रोक लगाने का केस रांची के कॉमर्शियल कोर्ट दायर किया था।
याचिका में कहा गया था कि धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) ने कॉपीराइट एक्ट, 1957 का उल्लंघन कर बिना उनकी सहमति के बन्नी रानी नामक कहानी की नकल कर मूवी बना ली है। याचिकाकर्ता ने 1.50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का दावा किया है।