मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समाज के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ले रहे छात्रों को मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की ओर से 7 लाख 50 हजार रुपए तक शैक्षणिक कर्ज (Educational loan) देने की योजना शुरू की है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पात्र छात्रों को आवेदन करने की अपील महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शेख ने किया है।
डॉ. शेख (Dr. Sheikh) ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के दसवीं और बारहवीं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनेवाले छात्र इस योजना के लिए पात्र है।
छात्र की आयु 16 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए
आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फैशनडिझायनिंग, टुरीजम, पत्रकारिता, मास मीडिया, फिल्म निर्माण से संबंधित विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एनिमेशन, हॉटेल मैनेजमेंट ऐसे विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध है।
डॉ. शेख ने बताया कि केंद्र सरकार के डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना (Dr. A. P.J. abdul kalam educational loan scheme) से 7 लाख 50 हजार रुपए तक शैक्षणिक कर्ज मिल सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र की आयु 16 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही पारिवारिक आय की सीमा शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए से कम और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रुपए कम होनी चाहिए।
राज्य सरकार (State government) के जरिये मौलाना आजाद शैक्षणिक कर्ज योजना चलाई जा रही है और इसमें 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्त है कि छात्र की आयु 18 से 32 वर्ष तक हो।
पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख रुपए तक हो। दोनों शैक्षणिक कर्ज योजना के लिए ब्याजदर सिर्फ 3 फीसदी है। छात्र तथा लाभार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छह महीने से लेकर अगले 5 के भीतर अपने कर्ज की वापसी कर सकता है।
छात्र योजना का लाभ लेने के लिए जिलास्तर के मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल (Economic development corporation) के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।