रांची: परिवहन विभाग (Transport Department) में वाहनों के प्रदूषण जांच केंद्रों के लिए केंद्र के अनुरूप Standard operating procedure निर्धारित किया है।
भारत स्टेज चार और छह के अनुसार प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस फोर व्हीलर वाहन, बीएस छह पेट्रोल चालित फोर व्हीलर वाहन और स्कूटर, ऑटो आदि के प्रदूषण जांच के लिए विस्तृत रूप से एसओपी सभी जिलों को भेजी गई है।
प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा
वाहनों के Carbon monoxide की मात्रा 0.3 हाइड्रोजन की मात्रा 200 से 500 तक निर्धारित की गई है।
वाहनों की जांच में निर्धारित मात्रा नहीं पाए जाने की स्थिति में वाहनों की मरम्मत करने के बाद वापस उसे प्रदूषण जांच केंद्र में जांच आ जाएगा।
इसके बाद ही प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट (Pollution test certificate) जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है।