रांची: पूर्व मंत्री Yogendra Saw सहित 23 आरोपितों को टंडवा के आम्रपाली परियोजना (Amrapali Project) मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अदालत में उनकी पेशी Video Conferencing के माध्यम से हुई। अन्य आरोपित सशरीर उपस्थित हुए। मामले में टंडवा थाना कांड संख्या-93/15 दर्ज किया गया था।
घटना 19 जून 2015 को आम्रपाली परियोजना में तोड़फोड़ की है। जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए योगेंद्र साव और उनके समर्थक नजायज मजमा लगा वहां पहुंचे थे।
रांची सिविल कोर्ट में हो रही सभी मामलों की सुनवाई
उग्र प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ कर उत्पादन बाधित किया था। मामले को लेकर टंडवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।यह GR केस है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर Yogendra Saw के सभी मामले रांची कोर्ट में ट्रांसफर कर दिये गये हैं। इसलिए सभी मामलों की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में हो रही है।