दुमका: आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape) मामले में तीन दोषियों (Convicts) को शनिवार को सजा सुनायी गई।
तीनों को 25-25 साल जेल (Jail) के साथ और 25-25 हजार रूपये अर्थदंड (Fine) भी लगाया गया है। सजा DJ 1 रमेश चंद्रा की अदालत ने फैसाला सुनाया सुनायी।
शौच के लिए बाहर गयी पीड़िता को पकड़ दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम
न्यायालय में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद काठीकुंड थाना कांड संख्या 22/2018 में भादवि की Sec 376(D) के तहत दोष सिद्ध आरोपी थाना क्षेत्र के बड़तल्ला गांव के रहने वाले इस्लाम अंसारी उर्फ इस्लाम, हुसैन अंसारी और मुजाफर अंसारी को सजा सुनाया।
सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी पैरवी कर रही थी। बहस के दौरान कई गवाह (Witness) पेश किए गए।
दर्ज FIR के अनुसार घटना 30 मई 2018 की है। गांव में किसी की शादी थी। पीड़िता अपनी सहेली के शादी (Marraige) देखने गई थी।
इस बीच उसकी सहेली पीड़िता को लेकर शौच के लिए शादी (Marraige) घर से बाहर गयी। इस दौरान तीनों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया।