लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif), उनके पुत्र हमजा Shahbaz और अन्य की चीनी घोटाला मामले में 16 Billion Rupees के Money Laundering केस में कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
यहां की एक विशेष अदालत ने Saturday को Shahbaz Sharif और बेटे हमजा को इस मामले में आरोप तय करने के लिए सात September को तलब किया।
Case में भगोड़ा घोषित सुलेमान की संपत्ति का Details Court में पेश किया गया
संघीय जांच एजेंसी (Federal Investigative Agency) ने November 2021 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम
(Prevention of Corruption Act) की Act 419, 420, 468, 471, 34 और 109 और धनशोधन विरोधी Act 3/4 के तहत शहबाज और उनके बेटों हमजा और Suleiman के खिलाफ (Against) मामला दर्ज किया था। इसके बाद सुलेमान शहबाज फरार होकर Britain पहुंच गया।
विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान इस Case में भगोड़ा घोषित सुलेमान की संपत्ति का Details Court में पेश किया गया।
Shahbaz family के 28 बेनामी Accounts का पता लगाया
इससे पहले दिसंबर 2021 में एफआईए (IEA) ने चीनी घोटाला मामले में 16 Billion Rupees के धनशोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष चालान पेश किया था।
इसमें जांच दल ने यह बताया था कि उसने Shahbaz family के 28 बेनामी Accounts का पता लगाया। इसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 Billion Rupees की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। FIA ने 17,000 क्रेडिट लेनदेन की भी जांच की थी।
FIA ने आरोप लगाया कि 16 Billion Rupees का चीनी कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है। Shahbaz ने कम वेतन पाने वाले Employees के खातों से इस धन को हुंडी/हवाला Network के माध्यम से PAK के बाहर भेजा था, जो अंततः उनके Family के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किया गया था।