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कर्नाटक हिजाब मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इंतजार कीजिए

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कर्नाटक हिजाब मामले को मेंशन करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की।

चीफ जस्टिस NV Ramana ने कहा कि अभी एक जज की तबीयत ठीक नहीं है। हमे बेंच का गठन करना होगा। आप इंतजार कीजिए।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था।

कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी है।

केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की

इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव (Surjit Yadav) ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

हिजाब मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Personal law board) ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है।

इन याचिकाओं में कहा गया है कि Karnataka High Court का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है। मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढक कर रखना अनिवार्य है।

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