रांची : पिछले साल रातू में हुए एक सड़क हादसे में चतरा जिला निवासी संदीप कुमार पांडेय (38) की मौत (Death) होने के एक साल चार माह बाद उनकी पत्नी संध्या पांडेय व उनके दो बच्चों को 38.50 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।
MACT के पीठासीन अधिकारी मनीष की अदालत ने दाखिल दावा आवेदन (Application) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
राशि का भुगतान 30 दिन में 7.5 फीसद Interest के साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (Oriental Insurance Company) करेगी। पीड़िता ने दावा न्यायाधिकरण में 55 लाख रुपये मुआवजा का दावा किया था।
कमड़े के पास पिछले साल ट्रक के धक्के से हुई थी संदीप कुमार पांडेय की मौत
बताया गया कि चतरा के हंटरगंज निवासी संदीप कुमार पांडेय (38) की 28 मार्च 2021 को रातू थाना क्षेत्र के कमड़े के पास ट्रक के धक्के से मौत हो गई थी।
वह निजी कंपनी (Private Company) में कार्यरत था। अदालत ने फैसले में नाबालिग दोनों बच्चों के नाम पर राष्ट्रीयकृत Bank में आठ-आठ लाख रुपये FD करने को कहा है।
बच्चे बालिग होने पर इस मुआवजे (Compensation) के हकदार होंगे।