बोकारो: जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के न्यायालय (Court) ने युवती के साथ छेड़खानी कर Rape का प्रयास करने वाले अभियुक्त संदीप कुमार रजवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया।
न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया
जुर्माना की राशि नहीं करने के एवज में अभियुक्त को एक वर्ष सश्रम कारावास (Years rigorous imprisonment) में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने न्यायालय के समक्ष गवाह और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया।
इसके बाद न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया। घटना के बाद 29 अक्टूबर 2020 को बालीडीह थाना में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) कराई थी।