धनबाद: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शनिवार को पारा शिक्षक बादल राय को 20 वर्ष कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
5 अगस्त को अदालत (Court) ने बादल को दोषी करार दिया था। आरोपी प्राथमिक विद्यालय कुसुमदाहा में पारा शिक्षक के रूप में पदस्थापित था।
आरोपी ने अपने ही विद्यालय के 9 वर्षीय छात्रा के साथ साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) कराई गई थी।
शिक्षक ने पीड़िता को मुंह न खोलने की धमकी दी थी
आरोप में कहा गया था कि एक और दो अक्तूबर 2018 को उनकी बच्ची रो रही थी। पूछने पर पीड़िता की ओर से बताया गया कि बादल मास्टर झाड़ू (Cloud master broom) लगाने के बहाने उसे अपने कक्ष में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शिक्षक ने पीड़िता को मुंह न खोलने की धमकी दी।
बच्ची की मां ने दूसरे राज्य में काम करने वाले अपने पति को सूचना दी। सूचना पाकर उसके पति 14 अक्तूबर को घर आए तथा बादल मास्टर से पूछताछ की।
बादल मास्टर के माफी मांगने के बाद उन लोगों ने उसे माफ कर दिया था। बादल मास्टर का स्थानांतरण पवैया स्कूल (Pawaiya School) में हो गया।
17 नवंबर 2018 को वादिनी जब स्कूल में खाना बना रही थी, उसी समय बादल राय, दीपाली राय, ज्योत्सना राय समेत 10-12 अज्ञात लोग आए तथा वादिनी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।
Court ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि बादल राय को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने शनिवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की गई।