रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन (MP Shibu Soren) को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को लोकपाल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति Abhilasha Kumari (न्यायिक सदस्य), सदस्य महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद चार अगस्त को यह आदेश पारित किया है।
शिबू सोरेन को शिकायत
चार पन्नों के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की विचाराधीन राय में धारा 20(3) के तहत दिशोम गुरु Shibu Soren के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।
लोकपाल ने रजिस्ट्री को लोकपाल अधिनियम की धारा 20(3) के तहत Notice जारी करने का निर्देश दिया़, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से आरोपों का बचाव कर सके।
इसके अलावा लोकपाल ने Registry को यह भी निर्देश दिया कि शिबू सोरेन को शिकायत की एक प्रति और CBI की प्रारंभिक जांच Report प्रदान की जाए।
Jharkhand राज्य में Government खजाने का दुरुपयोग
Shibu Soren के खिलाफ पांच अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि वह और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं।
उन्होंने Jharkhand राज्य में Government खजाने का दुरुपयोग करके आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है।
लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर, 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।
CBI ने एक जुलाई को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं, उनका विवरण संलग्न है।
CBI ने कुछ आयकर भी संलग्न किया रिटर्न (ITR) और सूचित किया कि इसने उनके कब्जे में संपत्तियों के बारे में उनकी टिप्पणी मांगी है।
लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच
CBI की रिपोर्ट के आलोक में India के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 29 जुलाई, 2021 को आदेश पारित किया कि प्रतिवादियों से टिप्पणियां/दस्तावेज मांगे जाने चाहिए।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि उसने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कई मौकों पर शिबू सोरेन को समय दिया और आवश्यक दस्तावेज भी प्रदान किए गए।
अंतत: इस साल चार अप्रैल को जवाब दाखिल किया गया। लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच करने और जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
इस बीच राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन (Rajya Sabha MP Shibu Soren) के सक्षम अधिकारी से टिप्पणियां मांगी गईं।
जवाब में राज्य सभा सचिवालय के अतिरिक्त निदेशक ने सूचित किया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर Rajya Sabha के सभापति के पास कोई टिप्पणी नहीं है।
CBI ने 29 जून, 2022 को अंतिम प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दायर की, जिसे लोकपाल ने काफी विस्तृत पाया।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि हमने इस मामले में शिकायत, लोक सेवक की टिप्पणियों और CBI की स्थिति रिपोर्ट और अन्य सामग्री पर गहन और विचारशील विचार किया है।
कथित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हमारा विचार है कि Act 20(3) के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ एक या अधिक के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं।