रांची: झारखंड हाई कोर्ट (JHC) के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को Dr. राजेश कुमार के नक्शा विचलन मामले में दायर नक्शा स्वीकृति से संबंधित राधिका शाहदेव एवं लाल चिंतामणी नाथ शाहदेव की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में Court ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि गिफ्ट Deed Builder या आम व्यक्ति से कैसे सरकार के Favor में लिया जाता है। Court ने इस संदर्भ में 17 अगस्त को नगर आयुक्त को कोर्ट में तलब किया है।
अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने पैरवी की
हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने पैरवी की। मामले में हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि Ranchi क्षेत्रीय प्राधिकार ने लाल चिंतामणी नाथ शाहदेव जो में अधिवक्ता हैं, उनसे भवन का नक्शा स्वीकृति के लिए 75000 रुपये जमा कर Builder के रूप में निबंधित करते हुए नक्शा जमा करने को कहा था, जो अधिवक्ता अधिनियम के विरुद्ध था।
रांची क्षेत्रीय प्राधिकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए निबंधित गिफ्ट डीड जमा करने, Ranchi Behavioral Court नाली निर्माण के लिए 160075 रुपये जमा करने सहित अन्य शर्त पूरा करने के बाद ही नक्शा (Map) स्वीकृति करने की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में खंडपीठ ने इसे संविधान के नियम विरुद्ध बताते हुए राज्य सरकार एवं नगर आयुक्त को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन नगर आयुक्त ने Court में जवाब दाखिल नहीं किया था।