रांची: शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण (Sexual Exploitation) के अभियुक्त सैयद नदीम उर्फ सोनू को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश Asif Iqbal की अदालत ने दोषी करार दिया है।
सजा की बिंदु पर 29 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक Mohan Rajak ने आठ लोगों की गवाही दर्ज करायी। मामला 30 जनवरी 2021 का है।
कई बार उसके साथ बनाया शारीरिक संबंध
मामले में स्पीडी ट्रायल (Speedy trial) कर अदालत ने पौने दो साल में अभियुक्त को दोषी करार दिया। पीड़िता ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
जब नाबालिग ने शादी (Marrige) का दबाव बनाया, तब वह मुकर गया था। प्राथमिकी के बाद कांके पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।