रांची: झारखंड हाई कोर्ट से रामजी पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के CMD अशोक कुमार सिंह (CMD Ashok Kumar Singh) को राहत मिली है।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी (Gautam kumar chaudhary) की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।
अदालत में चुनौती नहीं दी गई और अवार्ड का भुगतान कर दिया गया
बताया जाता है कि APDRP विद्युतीकरण योजना (APDRP Electrification Scheme) के तहत झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के तहत रामजी पावर को 10 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया गया था।
आरोप था कि इस संबंध में बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों और संवेदक की मिलीभगत से आर्बिट्रेटर (Arbitrator) की नियुक्ति हुई और संवेदक के पक्ष में अवार्ड आया, जिसे समय पर अदालत में चुनौती नहीं दी गई और अवार्ड का भुगतान कर दिया गया।