रांची: ACB के विशेष न्यायाधीश Prakash Jha की अदालत ने गुरुवार को खतियान बनाने के नाम पर 2500 रुपये घूस लेने के दोषी सचिन्द्र महतो उर्फ शशि कुमार को चार साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक AK Gupta ने इस मामले में 12 गवाही दर्ज करायी। एके गुप्ता ने बताया कि रांची उपायुक्त के अभिलेखागार (रिकॉर्ड ) कार्यालय में रामकिशुन महताे ने खतियान बनाने के लिए 18 सितंबर 2014 को आवेदन दिया था।
ACB ने मामले की जांच की
कर्मचारी सचिन्द्र महतो उर्फ शशि कुमार ने खतियान (Khatian) बनाने के लिए 3000 रुपये घूस की मांग की। रामकिशुन महतो घूस देने की स्थिति में नहीं था। उसने इसकी सूचना एसीबी काे दी।
ACB ने मामले की जांच की। 2500 रुपये में मामला तय हुआ। उसके बाद ACB का धावा दल ने 2500 रुपये घूस लेते सचिन्द्र महतो उर्फ शशि कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था । इस संबंध में ACB थाना में 22 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) करायी गयी थी।