रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand HC) में गुरुवार को रांची में हुई हिंसा (Ranchi Violence) की SIT से जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में Court ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नगर में 10 जून को हिंसा में मारे गए युवक के पिता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस घटना में पुलिस की संलिप्तता है, इसलिए इस मामले में झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) की ओर से SIT गठित कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने पैरवी की। इस मामले की सुनवाई HC के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की Court में हुई।
मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने हुई थी पत्थरबाजी की घटना
उल्लेखनीय है कि 10 जून को BJP ने निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर एक विरोध मार्च निकाला गया था। उस दौरान मेन रोड (Main Road) स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें Police की ओर से कई राउंड गोली चलाई गई थी।
इस घटना में दो युवकों की मौत हुई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। मामले को लेकर डेली मार्केट थाना में FIR दर्ज कराई गई थी।