रांची: कांके के भाजपा विधायक समरी लाल (BJP MLA Samri Lal) को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्हें यह नोटिस गलत जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के मामले में भेजा गया है।
चुनाव आयोग ने 15 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। समरी लाल दूसरे राज्य का स्थायी निवासी होने के बावजूद अनुसूचित जाति (SC) सर्टिफिकेट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था।
उनपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप साबित हो चुका है। राज्य सरकार उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है। कल्याण विभाग की समिति ने पाया था कि समरी का प्रमाण पत्र गलत है।
दूसरे राज्य का निवासी होने से उन्हें झारखंड में आरक्षण नहीं मिल सकता है। समरी लाल राजस्थान के रहनेवाले हैं। वे यहां वर्षों से रह रहे हैं।
नोटिस मिला है, अधिवक्ताओं से सलाह ले रहा हूं: समरी लाल
निर्वाचन आयोग की ओर से भेजा गया नोटिस मुझे मिला है। अभी में अधिवक्ताओं से सलाह ले रहा हूं। वे विधिसम्मत काम करेंगे। समरी लाल, विधायक कांक इस आधार पर उन्होंने गलत तरीके से एससी सर्टिफिकेट बनवाकर चुनाव में BJP की टिकट पर काके से चुनाव लड़ा था।
विजयी हुए सरकार के फैसले के बाद स्पीकर ने समरी के गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजी थी।