पणजी/नई दिल्ली: गोवा (Goa) के अंजुना बीच पर स्थित बहुचर्चित कर्लिस रेस्टोरेंट और नाइट क्लब में शुक्रवार सुबह जहां एक तरफ गोवा प्रशासन (Goa Administration) द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इस मामले में उसे राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
इस तरह कर्लिस रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई । गोवा प्रशासन ने आज जो कार्रवाई (Action) शुरू की थी, वह NGT के आदेश पर की जा रही थी। हरियाणा कि Tiktok स्टार तथा BJP नेत्री सोनाली फोगाट ने अपनी मौत (Death) से पहले कर्लिस में ही आखिरी पार्टी की थी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (ngt) द्वारा गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) के रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश को बरकरार रखने के बाद अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह रेस्टोरेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की।
इस क्लब के निर्माण को गिराने का काम सुबह से ही शुरू हो गया था। गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने 6 साल पहले क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
कर्लिस को सील कर दिया गया था
अब नेशनल ग्रीन आर्बिट्रेटर ने भी क्लब की मालकिन लिनेट नून्स की चुनौती को खारिज कर दिया है। सोनाली फोगाट की मौत में ड्रग्स (Drugs) का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद कर्लिस को सील कर दिया गया था।
सोनाली फोगाट कि मौत के बाद सुर्खियों में आए इस क्लब काे विध्वंस करने की कार्रवाई शुक्रवार सुबह प्रारंभ हुई। एक तरफ बुलडोजर चल रहा था और दूसरी तरफ क्लब के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले पर CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान रेस्तरां मालिक के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्हें NGT द्वारा उचित सुनवाई का मौका नहीं मिला, क्योंकि आदेश गुरुवार को अपलोड (Upload) किया गया।
वकील ने जोर देकर कहा कि विध्वंस चल रहा है, इसलिए शीर्ष अदालत से राहत देने का अनुरोध किया जा रहा है।
फोगाट की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी
इसके बाद शीर्ष अदालत ने रेस्टोरेंट को गिराने पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 16 सितंबर को करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तक रेस्टोरेंट परिसर में व्यावसायिक गतिविधि (Business Activity) पर भी रोक का आदेश दिया।
रेस्टोरेंट प्रबंधन ने गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के गिराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर (Petition Filed) की है। उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को सोनाली फोगाट इसी रेस्टोरेंट में मृत (Dead) पाई गई थीं। आरोप है कि फोगाट की मौत ड्रग्स (Drugs) लेने की वजह से हुई थी।
SC का स्थगनादेश आते ही क्लब में तोड़फोड़ का काम रोक दिया गया। इस बारे में मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम इस कार्रवाई को अधूरा छोड रहे हैं। आगे की कारवाई (Action) कोर्ट के आदेश के हिसाब से होगी।