सिमडेगा: सहायक सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी (Assistant Sessions Judge Anandmani Tripathi) की अदालत ने पशु तस्करी (Animal trafficking) के चार दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
Police उपधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा को सूचना मिली थी
बताया गया कि 16 जनवरी, 2018 को तत्कालीन Police उपधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा को सूचना मिली थी कि पशु तस्कर पशु ले कर राउरकेला की ओर से ठेठइटांगर के रास्ते आ रहे हैं.
सूचना पर Police ने छापेमारी अभियान चलाकर 13 गोवंश पशु को जब्त करते हुए निजामुद्दीन, परवेज आलम, निजाबुल खान एवं मोहिस आलम को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया.
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से APP अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.