गुमला: ADJ -चार सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजनी अनुज (Poxo Anjani Anuj) की अदालत ने शुक्रवार को दिव्यांग के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपित मंगल प्रधान को दोषी करार दिया है।
सजा की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। इस मामले में सरकारी पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मो. जावेद हुसैन ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि घटना 22 अक्टूबर, 2017 की है। घटना के दिन दिव्यांग पीड़ित (Handicapped victims) चचेरे भाई के घर गयी थी। इसी दौरान आरोपित मंगल प्रधान पीड़ित को उठाकर घर ले गया।
इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने इस संबंध में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।