रांची: POSCO के विशेष न्यायाधीश Asif Iqbal की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के दोषी अरविंद सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत (Court) ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि दोषी पेशे से ऑटो चालक है। उस पर इटकी थाना क्षेत्र (Itki police station area) की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। मामला 26 फरवरी, 2019 का है।