रांची: पश्चिम बंगाल (WB) में 49 लाख नकदी (Cash) के साथ गिरफ्तार (Arrested) कांग्रेस के तीन विधायकों (Three MLAs) इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के दलबदल मामले (Defection Case) में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई।
तीनों विधायकों के अधिवक्ता ने दलबदल (Defection) से इनकार किया और मामले में फिजिकल सुनवाई का आग्रह किया। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने अगली सुनवाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।
तीनों विधायक (MLAs) के अधिवक्ता रवि कुमार ने न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला दलबदल (Defection) का बनता ही नहीं है। किसी से मिलना दलबदल (Defection) के दायरे में नहीं आता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी
पैसा पकड़ा जाना भी दलबदल की श्रेणी में नहीं आता है। याचिकाकर्त्ता और कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislature Party) के नेता आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने कहा कि तीनों विधायकों की ओर से जो जवाब सौंपा गया है, उसके अध्ययन के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए।
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) ने मामले की सुनवाई (Hearing) स्थगित (Adjourned ) कर दी और जल्द ही सुनवाई की अगली तिथि के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कि पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी तीनों कांग्रेस विधायकों की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोलकाता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) द्वारा कोलकाता से बाहर नहीं जाने के आदेश का हवाला देकर इस मामले में जवाब देने के लिए आठ सप्ताह (Eight Week) की मांग की थी।