रांची: झारखंड सरकार ने सचिवालय सेवा (Secretariat Service) के पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों (Retired Officers) को उप सचिव के पद से संयुक्त सचिव रैंक में वैचारिक प्रमोशन (Promotion) का लाभ दिया है। इस संबंध में रविवार को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश से प्रमोशन देने की कार्रवाई पर हुआ अमल
इन अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए 24 दिसंबर, 2020 को ही विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की गई थी, लेकिन इसी तिथि से राज्य सरकार ने कार्यालय आदेश निकालकर राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में गया था। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन देने की कार्रवाई का आदेश दिया गया।
24 दिसंबर 2020 से ही मिलेगा आर्थिक लाभ, बकाया राशि भी मिलेगी
मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कुल 49 याचिकाकर्ता हैं, जिनकी 24 दिसंबर, 2020 की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा की गई थी।
हालांकि, समिति ने कुल 131 पदाधिकारियों की क्रांति की प्रगति के संबंध में अनुशंसा की थी। इनमें सचिवालय सेवा (Secretariat Service) के अधिकारी थे।
इनमें खान विभाग से रिटायर अधिकारी अजय कुमार, उच्च तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी नगेंद्र चौधरी, कृषि विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्ण कुमार पांडे, नगर विकास विभाग से रिटायर अधिकारी अखिलेश कुमार, वाणिज्य कर विभाग से रिटायर अधिकारी पार्वती हंस शामिल हैं।
सभी अधिकारियों को आर्थिक लाभ 24 दिसंबर 2020 से ही दिया जाएगा। इन अधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।