रांची: CM Hemant Soren द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले के आरोपी हेहल, रांची के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह (Anil Kumar Singh) के खिलाफ भ्रष्टाचार निषेध कानून (Anti-Corruption Law) के प्रावधान के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को दी गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने जून, 2022 में अनिल कुमार सिंह के खिलाफ इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति दी थी।
आय से 28 प्रतिशत अधिक धन अर्जित करने का साक्ष्य मिला
आरोपी अनिल सिंह के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन 28 प्रतिशत अधिक अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य (Evidence) पाया गया है।
अनिल सिंह के सभी स्रोतों की कुल आय 67,35,501 रुपये एवं कुल व्यय 86,65,513.02 रुपये निर्धारित चेक पीरियड में पाया गया।
आरोपी द्वारा कुल आय की तुलना में 19,30,012.02 रुपये का प्रत्यानुपातिक धनार्जन (Pro Rata Earning) का अर्जन किया गया है जो इनके आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।
इसी वजह से अनिल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज (Case registered) किया है।