रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस Dr. Ravi Ranjan की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) द्वारा राज्य सरकार की कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट (Amendment Act) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अब मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।
महाधिवक्ता राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की ओर से मामले में शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार कोर्ट फीस बढ़ोतरी के मामले में सुधार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है।
राजेंद्र कृष्णा ने हाईकोर्ट से कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को समाप्त करने का आग्रह किया
इस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने Court से आग्रह किया कि समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि यह पता चल सके कि कोर्ट फीस बढ़ोतरी के मामले में राज्य सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं। अगर राज्य सरकार की मंशा कोर्ट फीस (Court Fees) में सुधार के बारे में सकारात्मक नहीं रहती है तो इस पर फाइनल सुनवाई की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा (Rajendra Krishna) ने हाईकोर्ट से कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को समाप्त करने का आग्रह किया है।