कोडरमा: जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रितेश कुमार सोनी की हत्या (Murder) कर पुल के नीचे फेंक देने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Judge )तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को टहल रविदास एवं मनोज प्रसाद दोनों चंदवारा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की (Rigorous Life Imprisonment) सजा सुनाई।
साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 2-2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग
इसके अतिरिक्त न्यायालय (Additional Court) ने आरोपितों को 201 व 120 IPC के तहत दोषी पाते हुए सजा व जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
लोक अभियोजक पीपी मंडल ने दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग न्यायालय (judge ) से की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की।
इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। अदालत (Court) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।