नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गाय (Cow) को राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या ये तय करना कोर्ट (Court) का काम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि किसके मौलिक अधिकार (Fundamental rights) का उल्लंघन हो रहा है जो धारा 32 के तहत याचिका दाखिल की गई है।
क्या देश का राष्ट्रीय पशु तय करना कोर्ट का काम है
याचिकाकर्ता गोवंश सेवा सदन का कहना था कि इससे गायों के संरक्षण (Protection of Cows) में मदद मिलेगी। सुप्रीम ने कहा कि क्या देश का राष्ट्रीय पशु तय करना कोर्ट का काम है। नियम-कानून को ताक पर रखकर क्या कोर्ट कोई भी मामला सुन ले।