रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Justice Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में गुरुवार को यौन शोषण (Sexual Exploitation) के एक मामले में बाघमारा के पूर्व विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto, former MLA of Baghmara) की Discharge Petition (डिस्चार्ज पिटीशन) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने महतो के वकील के आग्रह पर अगली सुनवाई के लिए नवंबर माह की तिथि मुकर्रर की है।
इसपर बहस के लिए उनके अधिवक्ता (Advocate) की ओर से समय देने का आग्रह कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए ढुल्लू की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए नवंबर महीने की तिथि मुकर्रर की है।
निचली अदालत (Lower court) ढुल्लू की डिस्चार्ज पिटीशन पहले की खारिज कर चुका है। यह मामला दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा हुआ है।
ढुल्लू महतो को इस केस में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी
सुनवाई के दौरान ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता जय कुमार शाह और ऋषभ कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा।
हाई कोर्ट में ढुल्लू ने निचली अदालत की चार्ज फ्रेम (Charge Frame) की कार्यवाही से पहले डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) दाखिल की है।
उल्लेखनीय है BJP की ही एक महिला कार्यकर्ता ने कुछ वर्ष बाघमारा के पूर्व विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी में ढुल्लू महतो पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ढुल्लू महतो को इस केस में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।