पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने पटना दूरदर्शन केंद्र (Patna Doordarshan Kendra) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट ने दूरदर्शन के वरीय अभियंत्रण सहायक (Senior Engineering Assistant) के पद पर कार्यरत मोहम्मद नसीम अहमद का मेडिकल का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर यह जुर्माना (Fine) लगाया है।
विधवा पत्नी ने दायर की याचिका
जस्टिस पीबी वजंत्री (Justice PB Vajntri) और जस्टिस राजीव राय (Justice Rajiv Rai) की खंडपीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की। कोर्ट (Court) ने इस जुर्माना की राशि का भुगतान एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी। ये याचिका पटना दूरदर्शन केंद्र के वरीय अभियंत्रण सहायक की विधवा पत्नी (Widowed Wife) ने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में दायर किया था।