रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा (Justice Ratnakar Bhengra) की अदालत ने शुक्रवार को अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड (Manoj Jha Murder Case) के आरोपित इमदाद अंसारी (Imdad Ansari) को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
शुक्रवार को इमदाद अंसारी के बेल पिटीशन (Bail Petition) पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।
केस छोड़ने के लिए उन्हें मिल रही थी धमकी
सूचक की ओर से बहस करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के वकील हेमंत शिकरवार ने अदालत को बताया कि मनोज झा पेशे से वकील (Advocate) थे। उनकी हत्या (Murder) इसलिए की गई, क्योंकि वे अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे थे।
केस छोड़ने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही थी। इमदाद अंसारी की ओर से अधिवक्ता बीके ओझा ने बहस की। दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों के मुताबिक, उनका केस लड़ने के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने कोई फीस नहीं ली।
गोली मारकर की थी हत्या
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के वकील मनोज झा की तमाड़ (Tamad) में गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी।
इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दो आरोपितों का बेल पिटीशन हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।