रांची: कैश कांड में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल की दायर याचिका की सुनवाई (Amit Agarwal Hearing ) शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में टल गयी। अब मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी।
याचिका में अमित अग्रवाल ने कहा है कि ED की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। यह मामला हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SK Dwivedi (एसके द्विवेदी) की कोर्ट में सूचीबद्ध था।
अमित अग्रवाल को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी
अमित अग्रवाल ने अंतरिम राहत के लिए Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट) में याचिका दायर की है।
अमित अग्रवाल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है।
इसलिए अमित अग्रवाल को High Court में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी।