रांची: Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट) से गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित IAS officer Pooja Singhal को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार (Justice Rajesh Kumar) की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने High Court में जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था
बीते छह मई को ED ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था।
इस मामले में पूछताछ के बाद ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ED ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।