प्रयागराज: Allahabad HighCourt (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने काशी विश्वनाथ Mandir-Gyanvapi Mosque परिसर मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को चार नवंबर तक के लिए टाल दी।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत (Varanasi court) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें इस मामले की पोषणीयता को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की आपत्ति खारिज कर दी गई थी।
मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी।
सभी अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी
उल्लेखऩीय है कि पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की अदालत (Varanasi Court) में वाद दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद (Gayanvapi Masjid) परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और अन्य दृश्य एवं अदृश्य देवी देवताओं दर्शन, पूजा अर्चना और सभी अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी है।
आवेदन खारिज कर दिया गया
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की दीवानी अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।
वाराणसी (Varanasi) के जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि इन वादियों (महिलाओं) का वाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Viswanatha Mandir) अधिनियम, 1983 से बाधित नहीं होता।