दुमका: Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) राज्य के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ (Pamgarh) थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को गुरुवार को बाल कल्याण समिति दुमका (Child Welfare Committee Dumka) के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने केस के IO ASI नीलमनी कुमारी के साथ उसके गृह जिला भेज दिया है।
समिति ने बालिका को सात दिनों के अंदर जांजगीर चांपा के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
बेटी DAV स्कूल के 12वीं की छात्रा है
गुरुवार को पामगढ़ थाना से दुमका (Dumka) पहुंची पुलिस ने समिति को आवेदन देकर बालिका को सौंपने का आग्रह करते हुए बताया कि उसके गुमशुदगी (Missing) को लेकर उसके पिता ने वहां के थाना में भादवि की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी है।
उसके पिता के मुताबिक 17 वर्ष 3 माह की उनकी बेटी डीएवी स्कूल (DAV School) के 12वीं की छात्रा है। वह 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी पर वापस नहीं लौटी।
उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई उनकी नाबालिग बेटी (Minor Daughter) को बहला फुसला कर ले गया है। इस किशोरी को 15 अक्टूबर को नगर थाना पुलिस ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था और तब पुलिस (Police) ने यह बताया था कि इस मामले में पामगढ़ थाना में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।
दुमका के एक युवक से फेसबुक पर प्रेम हो गया था
समिति को दिये बयान में किशोरी ने बताया था कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान दुमका (Dumka) के एक युवक से फेसबुक (Facebook) पर प्रेम (Love) हो गया था।
12 अक्टूबर को वह घर से साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए निकली और पिता के किराना दुकान (Grocery Store) के सामने साइकिल खड़ी कर प्रेमी से मिलने के लिए दुमका रवाना हो गयी।
उसने ट्रेन (Train) में ही अपनी मोबाइल (Mobile) फेंक दी ताकि घरवाले पुलिस की मदद से उसे ट्रैक (Track) नहीं कर सकें। 14 अक्टूबर को वह दुमका रेलवे स्टेशन (Dumka Railway Station) पहुंची और 15 अक्टूबर की सुबह वह पता पूछते-पूछते अपने प्रेमी (Lover) के घर पहुंच गयी।
चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय, कुमारी बिजय लक्ष्मी और नूतन मामले ने इस मामले की सुनवायी करते हुए केस के आईओ को किशोरी को सौंप देने का आदेश जारी किया।