रांची: ED के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत में शनिवार को निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति Abhishek Jha Bail Petition (अभिषेक झा की अग्रिम जमानत) याचिका (ABP) पर सुनवाई हुई।
अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अभिषेक झा को जमानत देने से इनकार कर दिया है और ABP खारिज कर दी। अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और हाई कोर्ट की अधिवक्ता शौर्या भारद्वाज ने पक्ष रखा।
अभिषेक झा को कभी भी ED गिरफ्तार कर सकता है
ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपित हैं।
उनके खिलाफ पूर्व में ED कोर्ट से समन जारी हुआ है, जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट (Court) का दरवाजा खटखटाया था। ED कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा को कभी भी ED गिरफ्तार कर सकता है।