गुमला: city council (नगर परिषद)ने भले ही सूचना का अधिकार (ITI) के तहत आवेदक को ससमय जवाब नहीं दिया लेकिन इसका असर दिख रहा है। नप ने चार सिटी बसों को गुमला शहर से जिले के पर्यटन स्थलों पर चलाने का अहम निर्णय लिया गया है।
रोकी गई सूचना की मांग
आरटीआई (ITI) एक्टिविस्ट आनंद किशोर पंडा ने 26 सितम्बर को नगर परिषद में सूचना का अधिकार का प्रयोग करते हुए आवश्यक शुल्क के साथ वर्षों से पड़े हुए सिटी बस से संबंधित तीन बिंदुओं की सूचना की मांग की थी।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद आवेदक ने 28 अक्टूबर को ITI प्रथम अपील अपर समाहर्ता गुमला के यहां दर्ज कराकर रोकी गई सूचना की मांग की।
परिचालन करने का अहम निर्णय
इस पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (City Council Executive Officer) को नोटिस जारी करते हुए अविलंब सूचना आपूर्ति करने का आदेश जारी करते हुए इसकी सुनवाई तिथि 07 नवम्बर को मुकर्रर की गई। इस बीच आनन-फानन में पांच नवम्बर की नगर परिषद बोर्ड की बैठक में वर्षों से पड़ा हुई सिटी बसों के परिचालन करने का अहम निर्णय लिया गया है।