जमशेदपुर: मुसाबनी थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (Jamshedpur Rape Case) का प्रयास करने वाले आरोपी अशोक पातर को आज 10 साल के बाद सजा सुनाई गई।
आरोपी अशोक पातर के खिलाफ ADJ 4 आरके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये उसे 5 साल की सजा सुनायी है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट (Court) की ओर से लगाया गया है।
अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा
अरोपी अशोक पातर (Ashok Patar) को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी गयी है। इसमें धारा 376 में पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिये बढ़ जायेगी। धारा 323 में छह माह की सजा और 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Fine नहीं देने पर सजा की अवधि और 15 दिनों के लिये बढ़ जायेगी। बता दें मामले में कुल 9 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 10 साल पहले 5 अक्टूबर 2012 को घटी थी। जानकारी के अनुसार बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिये गयी हुई थी। ट्यूशन (Tuition) से लौटकर वह शाम 5 बजे अपने घर की तरफ जा रही थी।
इसी दौरान अशोक पातर उसे खींचकर गली की तरफ ले गया था और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा था। इस बीच एक महिला की नजर घटना पर पड़ गयी थी।
विरोध करने पर अशोक पातर ने महिला के साथ गाली-गलौज (Abusing) किया था और धमकी भी दी थी। अचानक बच्ची की मां मौके पर पहुंच गयी थी।
लेकिन औ तबतक आरोपी फरार हो गया था। मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।