धनबाद: Congress leader Salman Khurshid (कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद), पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह (P Chidambaram and Digvijay Singh) के खिलाफ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर याचिका बुधवार को खारिज हो गई।
इससे पूर्व, MP-MLA के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोषनी मुर्मू की अदालत ने नेताओं के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद को 22 अगस्त को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दी
निचली अदालत (Lower court) ने फैसला सुनाया था कि शिकायतकर्ता की ओर से केस में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया, जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके।
कोर्ट ने निचली अदालत के पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने से इनकार कर क्रिमिनल रिवीजन खारिज (Criminal Revision Rejected) कर दी।