रांची: नाबालिक बेटी से रेप मामले (Daughter Rape Case ) में सौतेले पिता इतवा उरांव को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
घटना के बाद पीड़िता ने डोरंडा थाने में फरवरी 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान गवाही के आधार पर अभियुक्त (Accused) को दोषी ठहराया गया है।
घटना के दिन पीड़िता की मां शादी समारोह (Wedding Ceremony) में गई थी। इससे पहले भी पीड़िता के साथ सौतेला पिता मारपीट करता था, पीड़िता की मां जब मुंबई काम पर गई थी।