वाराणसी: Varanasi (वाराणसी) के जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Maa Shringar Gauri Cases) में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सुनवाई की अगली तारीख पांच दिसंबर तय की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चल रही सुनवाई को देखते हुए वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने अगली सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि तय की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे जे मुनीर (Justice JJ Munir) ने संबंधित पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर, 2022 तय की है।
अंजुमन इंतेजामिया (Anjuman Intajamia) ने श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किये गये वाद की पोषणीयता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश की अदालत में हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखानों का ताला खुलवाकर उनका सर्वेक्षण कराने की मांग की थी।
इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी। अब हिन्दू पक्ष को इस पर अपना जवाब दाखिल करना है।
हिन्दू पक्ष की एक वादी राखी सिंह के अधिवक्ता ने ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) में मिली लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को सुरक्षित करने की मांग के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी थी।