न्यूज़ अरोमा रांची: महानगर के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के मामले के मुख्य आरोपित भैरव सिंह ने गुरुवार को स्थानीय सिविल कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भैरव सिंह को 14 दिन के रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से मांग की गयी। कोर्ट ने सुखदेव नगर थाना पुलिस को भैरव के सात दिन के रिमांड को मंजूरी दी।
गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में काफी देर तक आरोपित के सरेंडर करने को लेकर आंख मिचौली का खेल चलता रहा।
कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरो सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से जुड़ीं प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था।
एफआइआर दर्ज होने के बाद यह कयास लगाये जा रहे थे कि भैरव सिंह आत्मसमर्पण कर सकता है।
बुधवार को इस प्रकरण में गिरफ्तार किये गये लगभग 26 अन्य आरोपितो को जेल भेजा जा चुका है।
कोर्ट में सरेंडर के दौरान भैरव ने कहा कि हमलोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले की बात सोच भी नहीं सकते। पुलिस विषय को घुमा रही है।
उल्लेखनीय है कि किशोरगंज चौक पर चार जनवरी की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया था।
इस मामले में एएसआइ सदानंद कुमार के बयान पर लगभग 72 नामजद सहित 150 अज्ञात महिला-पुरुष पर सुखदेव नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है।